हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ‘बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021’ संसद में पारित किया गया। इस संशोधन के अनुसार लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। हालांकि पहले जब लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष थी, तब भी 18 वर्ष से पहले लड़कियों का विवाह हो जाना असामान्य नहीं था। इस नए कानून के आ जाने से लड़कियों की स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा? इस संबंध में लड़कियाँ क्या सोचती हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए द वॉयसेज़ की टीम ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र…